जिले में लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग पर 31 मई तक रोक

राजगढ। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परीक्षा प्रारम्भ हो रही है। जिले के प्रमुख नगरों एवं ग्रामों में लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक टोक के किया जा रहा है। इस कारण वश विद्याथयों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर राजगढ़ डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग पर 31 मई 2025 तक प्रतिबन्ध आरोपित किया है। विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग राजगढ, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर नगर से संबंधित एसडीएम तथा अन्य स्थानों के लिए संबंधित तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।